स्कूल अवधि में बच्चों से कम कराया तो अभिभावकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
स्कूल अवधि में बच्चों से कम कराया तो अभिभावकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
स्कूल रांची में बच्चों से काम करने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई होगी इस संबंध में बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है
बच्चे स्कूल अवधि में घर के व्यवसाय में सहयोग भी नहीं कर सकेंगे उनकी पढ़ाई बैंडिट ना हो इसके लिए श्रम संसाधन विभाग में इस संबंध में आदेश जारी किया है
इसके लिए बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन नियमावली 2023 लाई गई है इसका मकसद है कि बिहार में बच्चों से कम या बाल श्रम ना लिया जाए लोगों को जागरूक किया जाए कि वह बच्चों से कम ना ले
अपने घर के व्यवसाय में बच्चे सहयोग कर सकते हैं लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित न हो अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शक के अधीन रहते हुए बच्चे सहायता कर सकेंगे कि उनकी पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है
स्कूल अवधि के अलावा शाम 7:00 बजे से लेकर रात 8:00 के बीच भी बच्चे कोई कार्य नहीं करेंगे बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजित नहीं होगा उसकी सेवा सहायता के तौर पर ली जाएगी एक दिन के 3 घंटे से अधिक समय तक बच्चे काम नहीं करेंगे अगर कोई बच्चा प्रधानाध्यापक को सूचना दिए बगैर अपने स्कूल से लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी उपस्थिति में सूचना नोडल अधिकारी को यह जानकारी भेज दी जाएगी और इसके बाद बच्चों के अभिभावक पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया विभाग शुरू कर देगी