राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नियोजित शिक्षकों को BPSC, BSSC  मे होगा बड़ा फायदव,  अब संविदा या नियोजित कर्मियों को बीपीएससी की परीक्षा की दोनों चरणों में मिलेगी अधीमानता का लाभ

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राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नियोजित शिक्षकों को BPSC, BSSC  मे होगा बड़ा फायदव,  अब संविदा या नियोजित कर्मियों को बीपीएससी की परीक्षा की दोनों चरणों में मिलेगी अधीमानता का लाभ

 

 

राज सरकार ने नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शीतलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमंता का लाभ बढ़ती प्रतियोगिता परीक्षा में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा अर्थात दोनों चरणों में दी जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग में से संबंधित सभी प्रमुख सचिव प्रधान सचिव सचिव सभी विभाग अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सरकार के इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है

विभाग ने कहा कि नियमित नियुक्ति के लिए संविधान नियोजित कर्मियों को यदि प्रारंभिक परीक्षा में अंक की अधिमंता या अधिकतम उम्र सीमा में छत्रीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा तो अधिकांश संविदा नियोजित कमी मुक्ति परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे इस प्रकार मात्र प्रारंभिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिक मानता दिए जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा फल में संविदा कर्मियों के चयन होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी क्योंकि संविधान नियोजित कर्मियों की प्रतियोगिता ऐसे अभ्यर्थियों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकल निकले होंगे संविधान नियोजित कमी को नियमित नियुक्ति के क्रम में प्रासंगिक अधिमंता दिए जाने के मूल उद्देश्य को प्राप्ति नहीं हो सकेगी

सरकार ने इन परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में क्षत्रिय कारण अलंकारी अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमंता का लाभ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दोनों चरणों में दिए जाएं

वस्तुत सरकार ने वर्ष 2006 में विधिवत रूप से श्रीजीत अमृत पद के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपण किया था राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संदर्भ में पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय 2018 में अनुसूचित किया गया नियुक्ति नियमित के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा में स्त्री कारण तक कार्य अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति में अधिमंता देने का प्रावधान किया है इसके लिए वर्ष 2022 में संकल्प की कंडिकाचार में संविदा नियोजित कर्मियों को समान पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा में छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमान्यता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है इस संबंध सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया जा चुका है बावजूद के विभागों में स्पष्ट गाइडलाइन देने का अनुरोध भी किया गया था

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