शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों पर कसा सिकंजा, जल्द से जल्द शिक्षकों को करना होगा ये काम नहीं नौकरी से धोना होगा हाथ

शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों पर कसा सिकंजा, जल्द से जल्द शिक्षकों को करना होगा ये काम नहीं नौकरी से धोना होगा हाथ
विभाग ने इन सभी अभ्यर्थियों से शिक्षक के रूप में पूर्व सेवा का प्रमाण पत्र और वेतन भुगतान के प्रमाण स्वरूप बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर तय प्रारूप में प्रमाण पत्र मंगवाए गए हैं। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में जारी किया गया है। गौरतलब है कि 18 माह का यह डीएलएड कोर्स केवल अप्रशिक्षित, सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए इन-सर्विस ट्रेनिंग के रूप में मान्य है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक के रूप में सेवा में रहते हुए यह कोर्स नहीं किया है, उनकी वैधता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
बीपीएससी द्वारा अनुशंसित इन 122 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 30 मई को की जा चुकी है। इसके साथ ही विभाग ने इन चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। अब इन सभी को प्रमाण के रूप में पूर्व सेवा का साक्ष्य और बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।