अक्टूबर 2024 से शिक्षकों के वेतन के नियमों मे हो जाएगा बड़ा बदलाव, इस नियमानुसार शिक्षकों को मिलेगा अक्टूबर माह का वेतन
अक्टूबर 2024 से शिक्षकों के वेतन के नियमों मे हो जाएगा बड़ा बदलाव, इस नियमानुसार शिक्षकों को मिलेगा अक्टूबर माह का वेतन
शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया कि ई-शिक्षाकोष ऐप पर हाजिरी के आधार पर ही एक अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। प्रत्येक महीने प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थित रहे शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी।
उसे जिले के संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके आधार पर ही एक अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ई-शिक्षाकोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अवकाश में सामंजित किया जाएगा।
लीव विदाउट पे का क्या है नियम?
आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक उक्त तिथि के लिए लीव विदाउट पे (एलडब्ल्यूपे) माना जाएगा। सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भौतिक पंजी में उपस्थिति दर्ज कराया जाएगा। उसी आधार पर उनका वेतन भुगतान होगा।
छुट्टी के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों के स्वीकृत अवकाश को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर डालेंगे। किसी भी परिस्थिति में एसएमएस अथवा व्हाट्स एप के माध्यम से अवकाश के अनुरोध के आधार पर अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक ई-शिक्षाकोष ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें पर क्लिक करेंगे।
बटन क्लिक होते ही मेन्यू में अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस वर्ष जून से ई-शिक्षाकोष पर हाजिरी की व्यवस्था आरंभ की गयी है। अब तक 4.50 लाख (80 प्रतिशत) प्रधानाध्यापक व शिक्षक इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं।