बिहार के शिक्षकों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, , 22 अक्टूबर तक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ हेतु आवेदन पत्र सहित सभी सर्टिफिकेट DEO कार्यालय मे जमा करने का जारी हुआ आदेश

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बिहार के शिक्षकों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, , 22 अक्टूबर तक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ हेतु आवेदन पत्र सहित सभी सर्टिफिकेट DEO कार्यालय मे जमा करने का जारी हुआ आदेश

 

 

 

 

बिहार में एक ही विज्ञापन के जरिए 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी 1 सितंबर 2005 के पहले नियुक्त हुए माध्यमिक शिक्षकों की तरह ही पुरानी पेंशन मिल सकती है इस संबंध में आधिकारिक निर्णय लेने के लिए ऐसे माध्यमिक शिक्षकों से 22 अक्टूबर तक विकल्प मांगा गया है दरअसल विभाग ने यह निर्णय वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत लिया है

इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह जारी किए हैं पत्र में कहा गया है कि 28 नवंबर 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 के द्वारा वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से 1 सितंबर 2005 के पहले कई अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 1 सितंबर 2005 के बाद कई अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त हुए हैं

नई पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए उनसे विकल्प प्राप्त कर लिए जाना लिए जाना है इसके मध्य नजर वैसे शिक्षक जो इस दायरे में आएंगे उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है की पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत एक जांच पत्रक में संपूर्ण विवरण नियुक्ति पत्र योगदान पत्र आदि की जानकारी 22 अक्टूबर तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कारण

जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें जमा कर विभाग को अभिलेख समर्पित करने के अंतिम तिथि से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों का निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होगा उनसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा

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