Bihar Teacher Transfer App Crashed: शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लेने का काम शुरू होते हीं ट्रांसफर एप हो गया क्रैश्ड…अब क्या करें शिक्षक….
Bihar Teacher Transfer App Crashed: शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लेने का काम शुरू होते हीं ट्रांसफर एप हो गया क्रैश्ड…अब क्या करें शिक्षक….
Bihar Teacher Transfer App Crashed: बिहार सरकार ने महापर्व छठ के मौके पर राज्य के 5 लाख से अधिक शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पर आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अपना ट्रांसफर कराने का अवसर दिया गया है
सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिससे बीपीएससी, सक्षमता, और पुराने शिक्षक इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, पहले दिन आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही ई-शिक्षा कोष एप्लीकेशन सर्वर क्रैश हो गया, जिससे शिक्षकों को टाइम आउट का नोटिफिकेशन मिलता रहा। शिक्षकों ने देर रात तक कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्या बनी रही। बावजूद इसके, सरकार ने शिक्षकों को 15 दिन का समय दिया है, और शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों को हड़बड़ी में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय पर्याप्त है।
ट्रांसफर एप्लीकेशन का अंतिम समय: 22 नवंबर तक
बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन भरने की समय सीमा 22 नवंबर तक निर्धारित की है। इस दौरान इच्छुक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, और प्राप्त आवेदन के आधार पर राज्य सरकार उन्हें चॉइस के अनुसार पंचायत और अनुमंडल में पोस्ट करेगी।
महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग-अलग विकल्प
सरकार ने महिला शिक्षकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को विशेष सहूलत दी है। महिला शिक्षकों को अपनी गृह पंचायत और ससुराल पंचायत छोड़कर किसी अन्य पंचायत में पोस्टिंग का विकल्प मिलेगा। वहीं, पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल और ससुराल अनुमंडल को छोड़कर अन्य अनुमंडल में पोस्टिंग का मौका मिलेगा।
10 चॉइस भरने होंगे
शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए कुल 10 विकल्प भरने होंगे, जिसमें पंचायत और अनुमंडल के नाम शामिल होंगे। यदि 10 विकल्पों में शिक्षक को कोई स्थान नहीं मिलता है, तो सरकार उन्हें पास के पंचायत या अनुमंडल में पोस्ट कर देगी।
बीपीएससी टीचर्स के लिए अनिवार्य आवेदन
बिहार सरकार ने बीपीएससी से नियुक्त TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों को ट्रांसफर आवेदन भरने का निर्देश दिया है। ऐसे शिक्षक जिन्हें ट्रांसफर नहीं चाहिए, उन्हें भी ई-शिक्षा कोष में जाकर “ट्रांसफर नो” का विकल्प सेलेक्ट करना होगा।