बीपीएससी एवं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के काउंसिलिंग की तारीख में हुआ संशोधन, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 9 दिसंबर से शेड्यूल जारी
बीपीएससी एवं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के काउंसिलिंग की तारीख में हुआ संशोधन, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 9 दिसंबर से शेड्यूल जारी
शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसिलिंग की तारीख में संशोधन करने का निर्देश जारी किया. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है.
इसके तहत हेड मास्टर (कक्षा 1 से 5), हेड मास्टर (कक्षा 9 से 12), टीआरई 3 से चयनित सभी वर्गों के शिक्षक, और सक्षमता 2 के तहत सफल विशिष्ट शिक्षक के कुल 1 लाख 47 हजार 534 अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग की शुरुआत 9 दिसम्बर से होगी. इसमें अलग अलग श्रेणी के शिक्षकों के काउंसिलिंग की तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है.
बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 9 से 13 दिसम्बर के बीच होगी. वहीं TRE-03 के तहत वर्ग 01 से 05 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 06 से 08 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 16 से 20 दिसम्बर तक होगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा-02 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है. इनकी काउंसिलिंग 16 से 20 दिसम्बर तक होगी. वहीं सक्षमता 2 के तहत सफल 65 हजार 716 शिक्षक की काउंसिलिंग 23 से 31 दिसम्बर तक होगी.
काउन्सिलिंग स्थल पर काउन्टरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउन्टर कम से कम 50-60 उम्मीदवारों की काउन्सिलिंग प्रतिदिन हो सके। काउन्टरों की संख्या का भी आकलन काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा.
काउन्सिलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आई०टी० संरचना यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, CCTV कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउन्टरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउन्सिलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए. काउन्सिलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने कहा गया है ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न न हो पाए।
वहीं काउन्सिलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जायेगा ताकि काउन्सिलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।