34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं :- कोर्ट
34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं कोर्ट
पटना हाई कोर्ट ने 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ तौर पर इनकार करते हुए इस संबंध में दया या शिकागो गुरुवार को निरस्त कर दिया नया आदेश पीवी बंजन श्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झांकी खंडपीठ ने नंदकिशोर ओझा की याचिका पर सुनवाई की
मामला 8 अक्टूबर 1991 को बीपीएससी द्वारा 25000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित है जहां पॉइंट एवं मुख्य परीक्षा के बाद बीएससी ने 19272 सफल अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम की अनुशंसा की इसमें से 17281 अपारशिक्षित अभ्यर्थी थे पर शिक्षित अभ्यर्थियों ने बीएससी के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रशिक्षित के होते हुए अपारशिक्षित अभ्यर्थियों को क्यों दिया गया यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा|
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष नियुक्ति नियमों वाली बनाकर इनकी नियुक्ति शुरू की गई निर्णय के सामने बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत नियुक्त 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ के लिए या शिकायत की गई थी 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ में पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया था इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने मामले पर फिर से सुनवाई की थी
2018 में हाई कोर्ट के फैसले के मिला एफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका शीर्ष न्यायालय के निर्देश पर पटना हाई कोर्ट में पुणे हुई सुनवाई