सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक विद्यालय में कर सकेंगे 5 लाख तक के कार्य

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सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक विद्यालय में कर सकेंगे 5 लाख तक के कार्य

50 लख रुपए तक की योजना की स्वीकृति अब जिला स्तर पर ही हो जाएगी

हर जिले में होगा अभियंत्रण को शाम का गठन हर स्कूल में खुलेगा बिहार सरकार का खाता

प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक एक ही इंजीनियर देखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद व बीएसए आईडीसी के कार्य

राज्य के सरकारी स्कूलों में ₹500000 तक के कार्य अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक कर सकेंगे वहीं 50 लख रुपए तक की योजना की स्वीकृति जिला स्तर पर हो जाएगी इससे अधिक की योजना प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी इसके लिए हर जिले में अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जाएगा

इससे संबंधित निर्देश जिला शिक्षा विभाग के आप पर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार की राशि से सभी प्रकार के आधारभूत संरचना का निर्माण सिविल वर्क्स मोरामती उपस्कर करें में तेजी लाने के लिए राजकीय सभी जिलों के लिए जिला पदाधिकारी को दिए गए हैं इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार की राशि से सभी प्रकार के आधारभूत संरचना का निर्माण सिविल वर्क्स बारामती उपस्कर करे इत्यादि की मूल्य की निया बयान इकाई अब विद्यालय में ही होगा इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में बिहार सरकार के नाम से एक खाता खोला जाएगा खाता का संचालन उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा वार्षिक शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा यदि पूर्व में विद्यालय के स्तर पर खाता संधारित है और वह निष्क्रिय नहीं हुआ है तो उसका संचालन प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा चिन्हित शिक्षक द्वारा किया जाएगा यदि पुराना खाता निष्क्रिय हो चुका है तो उसे औपचारिक रूप से बंद करते हुए नया खाता खोला जाएगा शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त राशि को जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय बार आवंटित किया जाएगा एवं जिला शिक्षा पर आधारित पदाधिकारी उक्त राशि को उत्तर अनुपात में चिन्हित विद्यालयों को उपवंटित करेंगे यह राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल के बिहार सरकार वाले खाते में भेजी जाएगी इसके लिए बैंक को सीएफएमएस से मैपिंग करना अनिवार्य होगा

सभी प्रकार के सिविल कार्य के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण अधिनियम एक अभियंत्रण को सॉन्ग गठित किया जाएगा अभियंत्रण कोषांग में सभी अभियंता बीप बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीएसईडीसी यानी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा प्रदान किए जाएंगे बीपी के राज्य परियोजना निदेशक अथवा बसे आईडीसी के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रखंड में कन्या अभियंता स्तर के एक जूनियर मैनेजर टेक्निकल प्रत्येक तीन प्रखंड पर सहायक अभियंता स्तर के असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल तथा जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता स्तर के एक डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पीटीडी कराएंगे बीप एवं बसे आईडीपी के जो भी अभियंता प्रखंड अनुमंडल जिला स्तर पर कार्य देखेंगे वह अभियंता बीपी एवं बसे आईडीसी दोनों ही संस्थाओं के चल रहे कार्यों को देखेंगे यानी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि एक ही जिले में बीपी के अलग अभियंता और बीएसए आईडीसी के अलग जिला अनुमंडल प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी अभियंता जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण अधीन काम करेंगे और जिला अभियंत्रण कोषांग के अंग होंगे

जिला अभियंत्रण कोषांग का काम होगा कि वह प्रत्येक योजना को लेने के लिए पूर्व स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन बनाएगा और तदनुसार अगृत्व कार्रवाई होगी प्रकरण के लिए राज्य सरकार के एस ओ आर का पालन किया जाएगा पूर्व में प्रकरण के लिए राज्य सरकार के एस ओ आर का पालन किया जाएगा पूर्व में डीसी द्वारा सभी योजनाओं का मानक तैयार किया गया है उसे जिला अभियंत्रण को सॉन्ग मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है किंतु किसी भी छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी योजना का प्राक्कलन बिना स्थान निरीक्षण किया नहीं बनाया जाएगा बिना अस्तर निरीक्षण किया निविदा नहीं आमंत्रित की जाएगी उल्लेखनीय है कि मानक प्राक्कलन की व्यवस्था तब थी जब बीप में इतनी बड़ी संख्या में जिला स्तर पर अभियंता नहीं रहते थे क्योंकि अब प्रखंड आज तक बात एक अभियंता उपलब्ध कराया जा रहा है इसलिए छोटी से छोटी योजना का स्थल जांच होने के बाद ही वास्तविक प्राक्कलन तैयार होगा मानक प्राक्कलन केवल मार्गदर्शन के लिए रहेगा

₹500000 तक की योजना के लिए तकनीकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रधानाध्यापक देंगे प्रधानाध्यापक स्थानीय बाजार से तीन संवेदकों से कोटेशन प्राप्त करेंगे और L1 डर की एजेंसी के माध्यम से कार्य करेंगे 5 लाख से अधिक एवं 15 लख रुपए तक की योजना के लिए बीपी बसे आईडीसी के जूनियर मैनेजर टेक्निकल सिविल तकनीकी स्वीकृति देंगे और प्रशासनिक स्वीकृति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभाग द्वारा सूचीबद्ध किए गए कम से कम तीन संवेदकों से निविदा प्राप्त करेंगे और एल वंदन की एजेंसी के माध्यम से कार्य करेंगे

₹1500000 से अधिक एवं 50 लख रुपए तक की योजना के लिए बीपी बसे आईडीसी के डिप्टी मैनेजर टेक्निकल सिविल तकनीकी प्राक्कलन बनाएंगे और तकनीकी स्वीकृति देंगे और प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी देंगे प्रशासनिक अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ते प्रकरण के तहत निविदा निकलेंगे जो ई पोर्टल पर डाली जाएगी उसके बाद एल्बम के आधार पर कार्य देश दिया जाएगा

50 लाख से अधिक की योजना की तकनीकी स्वीकृति बीएसईडीसी मुख्यालय और प्रशासनिक स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी निवेद भी बीएसई आईडीसी द्वारा तय प्रक्रिया के तहत दी जाएगी

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