नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा साथ ही प्रोन्नति , वेतन संरक्षण का लाभ , अंतर जिला व जिला अंर्तगत स्थानान्तरण आदि की सुविधाएं की प्रारूप नियमावली शिक्षा विभाग ने की सार्वजनिक
नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा साथ ही प्रोन्नति , वेतन संरक्षण का लाभ , अंतर जिला व जिला अंर्तगत स्थानान्तरण आदि की सुविधाएं की प्रारूप नियमावली शिक्षा विभाग ने की सार्वजनिक
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप पर सुझाव की मांग की है सुझाव को लागू करने के बाद नियोजित शिक्षक 8 वर्ष की सेवा के उपरांत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे और इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा स्थानांतरण एवं अन्य सभी सुविधाएं जो बीएससी राज्यकर्मी शिक्षक को दिया जाएगा वह देने का प्रावधान किया गया है साथ में उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ भी एवं अन्य प्रावधान किए गए हैं
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का प्रारूप हुआ तैयार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से मांगा सुझाव
बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक नई नियमावली का प्रारूप सार्वजनिक किया है नई नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को कई शर्तों के पूरा करने के बाद राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए साक्षमता परीक्षा नाम की एक विभागीय परीक्षा पास करना होगा इस परीक्षा का आयोजन एक वर्ष के अंदर किया जाएगा इस परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को जीवन भर में तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे नियोजित शिक्षक इन तीन अवसरों में भी यदि साक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो इस नियमावली के तहत उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा
नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का भी मिलेगा लाभ
शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का भी लाभ दिया जाएगा परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के 8 वर्ष के बाद कक्षा 6 टू 8 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी
नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण का भी मिलेगा लाभ
नियोजित शिक्षक शिक्षक साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राज्य कर्मी बन जाएंगे राज्य कर्मी बनते ही इन्हें जिले में कहीं भी स्थानांतरण करने का मौका मिलेगा हर 3 वर्ष पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण संपूर्ण जिला में किसी भी विद्यालय में कर सकेंगे साथ ही जिले से बाहर जाने वाले नियोजित शिक्षकों को दो अवसर प्रदान किए जाएंगे यह स्थानांतरण का अधिकार प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अधिकार क्षेत्र में होगा इसका लाभ जीवन भर में नियोजित शिक्षक मात्र दो बार ही प्राप्त कर सकेंगे
नियोजित शिक्षकों और बीएससी से बहस शिक्षकों के वेतन में होगी सामान्य
नियोजित शिक्षक बीएससी से बहस शिक्षकों से अधिक वेतन पाएंगे इसके पीछे कारण यह है कि नियोजित शिक्षकों को पहले की सेवा का वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए बेसिक सैलरी 25000 जबकि कक्षा 6 टू 8 के शिक्षकों के लिए 28 000 कक्षा 9 और 10th के शिक्षकों के लिए 31 000 और कक्षा 11 और कक्षा 12 के शिक्षकों के बेसिक सैलरी ₹32000 तय किए हैं मूल वेतन के साथ-साथ बिहार सरकार द्वारा राज्य कर्मी को दिए जाने वाली सभी तरह की भत्ते दे होंगे