सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु शिक्षा विभाग ने 24 घण्टे के अंदर मांगा सर्विस बुक

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बिहार सरकार :–नियमित वेतनमान वाले शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए शिक्षा विभाग ने 24 घण्टे के अंदर सर्विस बुक की मांग की है । इस सम्बंध में अधिकारियों की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि जाएगी । दुर्गा पूजा से पहले इन शिक्षकों को हर हाल में प्रोन्नति देना है ।

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु शिक्षा विभाग ने 24 घण्टे के अंदर मांगा सर्विस बुक

राजकृत सरकारी विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की होगी प्रोन्नति

राज्य के राजकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति होगी

शिक्षा विभाग ने राज्यकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय में प्रमंडल के अंतर्गत नियमित वेतनमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने शनिवार को सभी क्षेत्र शिक्षा उपनिवेश उपनिदेशक को निर्देश दिया है उच्च विद्यालयों के नियमित वेतनमान के सहायक शिक्षकों के पदानुक्रम में निर्धारित वेतनमान सहित उत्तर पद का प्रभाव दिया जाना है

शिक्षा विभाग ने निर्धारित फॉर्मेट में सहायक शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है जिसमें जिला का नाम सहायक शिक्षक का नाम पदस्थापित विद्यालय का नाम शिक्षक की जन्म तिथि योगदान की तिथि कोटी नियुक्ति की कोठी नियुक्ति वह कल अवधि शैक्षणिक या शैक्षिक पर शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तर या B.Ed पर शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण की स्थिति 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने की संदीति में सक्षम प्राधिकार विभाग की परीक्षा विमुक्ति होने संबंधित आदेश का पत्रांक दिनांक विभागीय कार्रवाई की स्थिति आप या प्राथमिक आदि की स्थिति प्रोन्नति की अनुशंसा इत्यादि की मांग फॉर्मेट के द्वारा की गई है

एक दूसरे आदेश के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्यकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय में प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों का बुरा 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है

सामान्य प्रशासन विभाग की 13 अक्टूबर की अधिसूचना के आधार पर राज्य के प्रशासनिक हित में राज्य दिन सेवाओं की प्रणति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णता अस्थाई व्यवस्था के तहत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभाव देने के लिए लिया गया है

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