शिक्षकों को दीपावली का मिला गिफ्ट , ये सभी शिक्षक मध्य विद्यालयों में बनेगे हेडमास्टर


नवंबर मैं होगा प्रधानाध्यापक के रूप में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का पदस्थापन
प्रधानाध्यापक के रूप में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों का मध्य विद्यालय में पदस्थापन नवंबर माह में होगा यह व्यवस्था मध्य विद्यालय में स्नातक उत्तर योग्यता धारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर की जा रही है जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 4 वर्ष तक कार्यरत रहने की अनिवार्यता लागू होगी तभी स्नातक योग्यता धारी शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के योग्य माने जाएंगे
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता को सूचित करने से संबंधित आदेश पूर्व में जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के नियम के तहत मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्यता एवं कला अवधि में शीतलीकरण की कार्रवाई नियमों अनुसार करने का प्रावधान किया गया है ।
प्रावधान के अनुसार मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर स्नातक पर शिक्षित वेतनमान में न्यूनतम अवधि तथा निर्धारित हो एवं स्नातक उत्तर योग्यता वाले शिक्षक को वरीयता के आधार पर उपलब्ध व्यक्ति के अनुरूप पर उन्नति देने पर विचार किया जाएगा प्रोन्नति के लिए अपेक्षित संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर योग्यता एवं कल अवधि में शिथिलीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी
