नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान के लिए ये प्रमाण पत्र लाना होगा अनिवार्य

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नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान के लिए ये प्रमाण पत्र  लाना होगा अनिवार्य

नए शिक्षकों के योगदान को लेकर शिक्षा विभाग ने नए निधन दिशा निर्देश जारी कर दिया है विभाग ने कहा है कि नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्रधान से यह प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह की आप लंबित नहीं है ।

साथ ही नियोजन इकाई सेनापति प्रमाण पत्र नई जगह योगदान देने से पहले जमा करेंगे विभाग ने कहा कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नव नियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से वीर वन पत्र एवं आप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी इन्हें योगदान करने की अनुमति मिलेगी

नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है जो नियोजित शिक्षक पहले शहरी विद्यालय में पद स्थापित थे अब बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर उन्हें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में पद स्थापित किया जा रहा है पहले से उनके विद्यालयों की दूरी काफी हो गई है इससे नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है

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