शिक्षकों योगदान की तारीख से नहीं मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान
शिक्षकों योगदान की तारीख से नहीं मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान :-B.Ed के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान नहीं मिलेगा B.Ed की उत्तीर्ता या योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक अभ्यर्थियों के दावे को खारिज कर दिया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 का मामला है कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश दिया है कि संवर्धन कोर्स पूरा करने की तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों ने कुछ शिक्षकों का मामला उठाया था
इसमें छतौनी वार्ड दायर किया था कि वर्ष 2003 5 में नियुक्त वैसे शिक्षक मित्र जिनका समायोजन पंचायत शिक्षक के पद पर नियमावली 2006 के तहत किया गया वैसे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को भी B.Ed की योग्यता पर प्रशिक्षित के सभी लाभ दिए जा रहे हैं इसके साथ ही वादी ने वादा किया कि एनआईओएस द्वारा सेतु पाठ्यक्रम संवर्धन नामांकित बिहार के सरकारी विद्यालयों के लगभग 5261 विषयों में से लगभग 25%ऑन को B.Ed योग्यता पर बेसिक ग्रेड में प्रशिक्षित का लाभ दिया जा रहा है|
सर्वोच्च न्यायालय में भी यह मामला गया है इसमें 2019 में आदेश दिया गया कि डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन के 2 वर्ष से प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्पन्न करने के बाद 6 महीने के समावर्तन कार्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को 2 वर्ष डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि सहित प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए वादी द्वारा दिए गए आवेदन की समीक्षा की गई समीक्षा के बाद पाया गया की वाड़ीगंज पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद वर्ग 1 से 5 तक में नियोजित या समायोजित हुए थे मुल्क कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की मान्यता स्वच्छता है उन्हें 6 महीने का संवर्धन पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है इन सभी पर विचार करने के बाद बेड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से याचिका कर्ताओं का प्रशिक्षित वेतनमान का दवा अनुमान योग्य नहीं होने के करण और स्वीकृत कर दिया गया
कक्षा 1 से 5 का मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशक में जारी किया निर्देश
संवर्धन कोर्स पूरा करने के बाद ही की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान का लाभ