18 माह के D.El.Ed डिग्रीधारियों के BPSC ने जारी किया नया आदेश
18 माह के D.El.Ed डिग्रीधारियों के BPSC ने जारी किया नया आदेश
BPSC TRE 02 :–18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी माह में उनकी डिग्री को अमान्य घोषित करने का फैसला दिया था , इसी आदेश के आलोक में BPSC ने TRE 02 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से 18 माह के डिग्रीधारियीं से सर्टिफिकेट की मांग कर ली है । 18 दिसम्बर तक BPSC की वेबसाइट पर सही जानकारी अपलोड नही करने वाले कि आवेदन रदद् करने की बात कही है ।
पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक स्कूलों के लिए जिस तरह की परेशानी बी.एड डिग्रीधारियों को हुई थी..शायद इसी तरह की परेशानी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 18 माह के D.El.Ed डिग्रीधारियों का हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लोक सेवा आयोग(BPSC)ने सभी डीएलएड डिग्रीधारियों से वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट से संबंधित पूरी विवरणी अपडेट करने के लिए कहा है.विवरणी अपडेट करने का आज अंतिम दिन है.अगर आज इस इस विवरणी को अपडेट नहीं किया जाता है तो उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता
बीपीएससी ने इस सूचना में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27-2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा D.EL.ED के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है,वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए D.EL.ED से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है.इसके लिए अभ्यर्थी 16 से 18 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर username एवं password से login करने के उपरांत dashboard पर उपलब्ध enter your D.EL.ED deatails पर click करके पूरी विवरणी देना सुनिश्चित करेंगें.इसे उच्च प्राथमिकता दे,क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थीत्व रद्द किया जा सकता है.
बतातें चलें कि प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्राथमिक स्कूलों के लिए बी.एड डिग्रीधारियों ने भी आवेदन किया था.इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले पर सुनवाई करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक के लिए अयोग्य करार दिया था.उसके बवाजूद बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया था,पर रिजल्ट से बाहर कर दिया था.कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार 18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों के साथ होता दिख रहा है.18 माह के डीएलएड डिग्रधारियों ने प्राथमिक और मध्य स्कूलों में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था और निर्धारित तिथि को परीक्षा भी दी थी,पर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों को 2 साल के बराबर नहीं होने के फैसले के बाद बीपीएससी इनसे डिटेल्स ले रही है और यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इन्हें रिजल्ट से बाहर कर दे.,पर 18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों को उम्मीद है कि शायद बिहार की नीतीश सरकार उनके लिए कोई रास्ता निकाले..