शिक्षक साक्षमता परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में याचिका हुआ पुनः दायर

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शिक्षक साक्षमता परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में याचिका हुआ पुनः दायर

राज सरकार द्वारा निर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की साक्षमता परीक्षा के लिए लिए जाने संबंधी नियमावली को चुनौती देते हुए एक याचिका पटना हाई कोर्ट में सोमवार को दायर की गई ।

याचिका के जरिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूल 13 और रूल कर को अवैध वी भेदभावपूर्ण अनुचित और भारत की संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार देते देने का आगरा किया गया है ।

याचिका के जरिए उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने का आदेश देने का आगरा करते हुए आगामी 26 फरवरी से होने जा रही परीक्षा पर रोक लगाने का भी आगरा किया गया है।

शिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र शर्मा ने बताया कि राज सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आशय का नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2023 को जारी किया है जो कि बिहार गजट में भी प्रकाशित है जिसमें कदर बनाने और दक्षता परीक्षा की बात कही गई है प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए तीन प्रयास दिए जाएंगे

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