नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन का सुझाव मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्य सचिव को मिला
नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन का सुझाव मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्य सचिव को मिला
मुख्यमंत्री सचिवालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन का सुझाव मुख्य सचिव को भेजा है इस पर अब मुख्य सचिव के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा
मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्य सचिव को विषिटशिक्षक नियमावली 2023 में सुधार करने का निर्देश दिया गया है । मुख्य रूप से तीन बार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नही करने वाले शिक्षकों की नॉकरी नही जाएगी साथ ही जिला से बाहर शिक्षकों की परीक्षा के बाद स्थानान्तरण नही किया जाएगा ।
दरअसल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने 30 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनसे बाहर बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में कटी पर बिंदुओं पर संशोधन का आगरा किया था मुख्यमंत्री सचिवालय ने उनके सुझाव को मुख्य सचिव को भेजते हुए इसकी छानबीन कर समुचित निर्णय लेने को कहा है
आपको बता दूं कि श्री पुष्कर ने अपने सुझाव में कहा की नियमावली की कंडिका तीन में अंकित प्रावधान की जगह नियमावली पर्वत होने की तिथि जगह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे बसंती की साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जाए उपस्थापित किया जाना चाहिए कंडिका को में जिलों का आवंटन सक्षम का परीक्षा में उनकी मेघा क्रमांक के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है के स्थान पर जिलों का आवंटन उनकी सेवा करने का साथ में वरीयता के लिए अंकित प्रावधानों के अनुसार करने का प्रावधान होना चाहिए
सभी शिक्षकों को सेवा काल में पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर्मियों को डी एसीपी यानी 10 साल 20 साल और 30 साल प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान कंडिका में जोड़ा जाना चाहिए स्थानांतरण की कैंडी क्रश में साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पर स्थानांतरण को केवल प्रावधान होना चाहिए इच्छित जिला व विद्यालय आवंटित नहीं होने पर कार्यरत विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य करने का प्रावधान होना चाहिए
एक विद्यालय में सभी शिक्षकों के बीच विशिष्ट शिक्षक सेवा के आधार पर वरीयता मिलनी चाहिए इसके साथ ही साक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लेने के भी सुझाव दिए गए हैं