प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को अनुभव के मामले में शिक्षा विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश , अब ये शिक्षक भी प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में ले सकेंगे भाग
प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को अनुभव के मामले में शिक्षा विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश , अब ये शिक्षक भी प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में ले सकेंगे भाग
उत्क्रमित वनों पर 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को की नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने अनुभव के संबंध में विशेष प्रावधान को स्पष्ट किया है ताकि किसी तरह की आशंका न हो
शिक्षा विभाग में साफ किया है कि पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11 12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा इसी तरह इन्हीं संस्थानों में नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 9 10 में विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की घटना में स्थानीय निकायों की अवधि को भी जोड़ा जाएगा
इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षक यदि 11 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि जोड़ी जाएगी इसके अलावा सीबीएसई आईसीएस बीएसईबी से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो और बाद में पंचायती राज या नगर निकाय या बिहार लोक सेवा आयोग से विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक कॉलेज माध्यमिक शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी ।
इसी तरह इन संस्थानों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो और बाद में उनके पंचायती राज या नगर निकाय संस्था या बिहार लोक सेवा आयोग से 11वीं 12वीं के शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्य करने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों के लिए लागू होगा