शिक्षकों के EPF खाते में राशि देर से जमा करने वाले तो इस अधिकारियों को किए जाएंगे दंडित उसके बाद होगी उन पर विभागीय कार्रवाई

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शिक्षकों के EPF खाते में राशि देर से जमा करने वाले तो इस अधिकारियों को किए जाएंगे दंडित उसके बाद होगी उन पर विभागीय कार्रवाई

माध्यमिक शिक्षा निदेशक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर वैसे सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों की सूची मांगी है जिसके द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षित और कर्मियों के ऐप की राशि विलंब से जमा करने की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जुर्माना लगाया है पत्र में निदेशक ने कहा है कि राज्य के विभिन्न पंचायत प्रखंडों एवं नगर में अवस्थित विद्यालयों में तथा अल्पसंख्यक विद्यालय एवं मदरसा में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षा उत्तर कर्मियों के ऐप 83 वर्ष 2020 के सितंबर महीने से जमा की जाती है यह राशि सरकार एवं शिक्षकों के स्थान से जमा की जाती है प्रत्येक महीने वेतन भुगतान के बाद चालान के माध्यम से ऐप के राशि 15 तारीख तक जमात की जाती है शिक्षकों के ऐप की राशि विलंब से जमा होने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जुर्म लगाना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है निदेशक ने कहा है कि यदि किसी जिले में विलंब से ऐप की राशि जमा करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया तो इसके लिए दोषी प्राधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा निदेशक में ऐसे दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के समेकित प्रतिवेदन की भी मांगती है

शिक्षकों के द्वारा बार-बार इसकी शिकायत की जा रही थी

मालूम हो कि शिक्षकों के द्वारा बार-बार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि प्रत्येक महीने शिक्षक का स्थान ऐप में काट लिया जाता है लेकिन सरकारी अनजान की राशि कई कई महीने तक जमा नहीं की जाती है

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