नियोजित शिक्षकों को 2400 ग्रेड पे मे प्रोन्नति देने का आदेश हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया, शिक्षा विभाग ने भी आनन फानन मे पत्र किया जारी, विशिष्ट शिक्षकों से बढ़ जाएगा नियोजित शिक्षकों का वेतन 

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नियोजित शिक्षकों को 2400 ग्रेड पे मे प्रोन्नति देने का आदेश हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया, शिक्षा विभाग ने भी आनन फानन मे पत्र किया जारी, विशिष्ट शिक्षकों से बढ़ जाएगा नियोजित शिक्षकों का वेतन 

 

 

नियोजित शिक्षकों के फेवर मे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु दिया शख्त निर्देश, प्रोन्नति होते ही नियोजित शिक्षकों का बढ़ जाएगा वेतन, इतना रूपये बढ़ेगा वेतन

कोर्ट के शख्त आदेश के बाद शिक्षा विभाग आया एक्शन मे, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने हेतु विभाग ने जारी किया आदेश, विशिष्ट शिक्षकों से अधिक हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का वेतन

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी है हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रणति का लाभ दिया जाए

साथी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति के रूप में प्रधानाध्यापक के रूप में इन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए

क्रांति का मामला को लेकर नियोजित शिक्षक कई वर्षों से कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए हुए थे

हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को सत्य निर्देश दिया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रोन्नति दिन साथी उन्हें प्रोन्नति के रूप में वित्त लाभ भी दिया जाए

कोर्ट ने बिहार सरकार को सचेत भी किया कि यदि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को वित्त लाभ और प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया तो बिहार सरकार के खिलाफ कोर्ट में अब मानना का कैसे चलेगा

कोर्ट के सख्त रूप को देखते हुए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक में इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं

ऐसा लग रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों का वेतन विशिष्ट शिक्षकों से अधिक हो जाएगा

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