3.80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को SC से नही मिला कोई राहत , दूसरे बेंच में केस ट्रांसफर

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सुप्रीम कोर्ट :–3. 80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत सुप्रीम कोर्ट ने अगले बेंच को कैसे किया ट्रांसफर ।

एसएलपी एसएलपी बिहार सरकार ने वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी निष्पादित नहीं हुआ है बिहार सरकार एसएलपी में सुधार कर पुनः एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी

राज्य में कक्षा 1 से कक्षा पांचवी तक के 79000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3.80 लाख बेड योग्यता धारी अभ्यर्थियों को राहत फिलहाल नहीं मिली है

इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्याय मूर्ति स बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति म सुदेश की खंड पीटने की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया इससे यह मामला निष्पादित हो गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है की दिशा पोस्ट ऑफ आगे विद्रोह

अब 13 अक्टूबर को B.Ed अभ्यर्थियों द्वारा दायर मामलों की सुनवाई संभावित है

कक्षा 1 से कक्षा पांचवी कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन दायर की गई थी उसमें सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा सीएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी

B.Ed अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम

कक्षा 1 से कक्षा 5 के शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को मामले को लेकर सरकार के फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है

आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सूत्रों के मुताबिक राज सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी

इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चल रहा है सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजह से अपनी संप को वापस ले लिया

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