बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नियोजित शिक्षकों के योगदान हेतु शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइंस
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नियोजित शिक्षकों के योगदान हेतु शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइंस
बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित नए शिक्षकों के योगदान को लेकर शिक्षा विभाग में सोमवार को एक नया दिशा निर्देश जारी किया है इसमें शिक्षा विभाग में कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से यह प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप लंबित नहीं है साथ ही नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं जगह पर योगदान देने के पहले जमा करेंगे
शिक्षा विभाग में यह भी स्पष्ट किया है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी भाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से निर्माण पत्र एवं आप आदिलंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे
इसके बाद ही इन शिक्षकों को योगदान करने की अनुमति दी जाएगी उक्त प्रमाण पत्र कागजातों के साथ सभी शिक्षकों को आवंटित स्कूलों में योगदान करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है
राजभर में 28000 नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं जिन्हें अब विद्यालय आवंटन के बाद योगदान करना है