शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली सेवा शर्त 2024 किया जारी , ये सभी नियोजित व BPSC शिक्षक नही कर पाएंगे प्रधान शिक्षक नियुक्ति में आवेदन , BPSC शिक्षकों से अधिक मिलेगी इनको वेतन व शुख सुविधाएं 

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शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली सेवा शर्त 2024 किया जारी , ये सभी नियोजित व BPSC शिक्षक नही कर पाएंगे प्रधान शिक्षक नियुक्ति में आवेदन , BPSC शिक्षकों से अधिक मिलेगी इनको वेतन व शुख सुविधाएं 

 

शिक्षा विभाग ने 40 हजार से अधिक प्रधान शिक्षक के पद पर बहाली के लिए नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 जारी कर दी है. इसके मुताबिक कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार ही प्रधान शिक्षक की परीक्षा दे सकेगा.

शिक्षा विभाग में राजभर के सरकारी स्कूलों के लिए 40500  प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली व सेवा शर्त जारी कर दी है । प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में भाग लेने के लिए शिक्षकों को 8 वर्ष की शिक्षक अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नियमावली 2024 में वर्ष 2016 में विद्यालय ज्वाइन करने वाले उर्दू टेट शिक्षक प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में भाग नहीं ले सकेंगे इस तरह से हजारों नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे

प्रधान शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों से अधिक वेतन और सुविधाएं दी जाएगी साथ ही सभी प्रधान शिक्षकों का स्थानांतरण प्रत्येक 3 वर्ष में विभाग ऑटोमेटिक कर देगा

शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस नियमावली के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति करेगा. इस नियमावली को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नाम से जाना जायेग

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम बीपीएससी तैयार करेगा

प्रधान शिक्षक नियमावली के अनुसार प्रारंभिक स्कूल के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिये की जायेगी. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी की तरफ से प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जायेगा.निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन,प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन बीपीएससी करेगा. परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण बीपीएससी करेगा. ऐसा वह विभाग के परामर्श से करेगा.शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा के लिए कटऑफ मार्क आयोग के परामर्श से निर्धारित होगा

प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा

नियमावली के मुताबिक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी. हालांकि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं रहेगी.वे पात्रता और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से शिक्षक बन सकेंगे. प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा. प्रधान शिक्षक के अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक स्थानांतरण कर सकेंगे. एक प्रधान शिक्षक को अपने पूरे सेवाकाल में इस विकल्प का प्रयोग केवल दो बार ही कर सकेंगे. प्रधान शिक्षकों के वेतन वित्त विभाग के परामर्श से तय किये जायेंगे.

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