अनुकंपा पर नौकरी का मामला लटकाने वाले अधिकारी पर 3 लाख का मुआवजा देने का निर्देश :- हाईकोर्ट पटना

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अनुकंपा पर नौकरी का मामला लटकाने वाले अधिकारी पर 3 लाख का मुआवजा देने का निर्देश :- हाईकोर्ट पटना

24 वर्षों तक अनुकंपा पर नौकरी देने का मामला लटकाए रखने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को ₹300000 का मुआवजा करता को देने का निर्देश दिया है

अदालत ने स्पष्ट किया की तीन माह के भीतर मुआवजा नहीं दिया गया तो 6% ब्याज के साथ राशि देनी होगी हालांकि कोर्ट में अनुकंपा पर नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया न्यायाधीश टीवी वजन श्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने मंगल बहादुर की अपील पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उक्त आदेश दिया

कोर्ट को बताया गया की 1992 में आवेदक के पिता की मृत्यु सिंचाई विभाग में बात और न मजदूर के रूप में कार्य करते हुए हो गई थी अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदक ने 1995 में सभी सरकारी दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदन दिया था लेकिन आवेदन पूर्ण नहीं होने पर विभाग ने 30 दिसंबर 195 को और जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश आवेदक को दिया समिति ने अपने 23 जून 2016 की बैठक में 24 वर्ष की देरी का हवाला थे अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग को निरस्त कर दिया और कहा गया की 24 वर्ष की अत्यधिक देरी के लिए आवेदक खुद जिम्मेदार है

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