नियोजित शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ 

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नियोजित शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ 

2020 के नियोजित शिक्षक नियमावली मैं मैं 12 वर्ष संतोषजनक सेवा के उपरांत पंचायती राज संस्था के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में पद स्थापित नियोजित शिक्षकों को कलबद्ध प्रणति देने का प्रावधान है यानी 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने का नियमावली में उल्लेख किया गया है अपने इसी अधिकार की मांग के लिए दर्जनों शिक्षकों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को अस्वस्थ किया की बहुत जल्द सभी शिक्षकों को कालबद्ध पूर्णमति का लाभ दिया जाएगा

शिक्षक संघ जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियोजित शिक्षकों को कलबद्ध प्रोन्नति देने से संबंधित अपना ज्ञापन सोपा है संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप कर जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षकों ने आग्रह किया है की बिहार नगर व पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रणति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 16 उपभागतों के अनुसार नगर व पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण आस्था प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो उसके बाद से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा कर चुके हैं उनको अगले वेतनमान यानी स्नातक कोठी में प्रणति देने संबंधी आदेश निर्गत किया जाए संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गौर से सुना तथा इस पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही प्रतिनिधि मंडल में जिला के लगभग कालजनों शिक्षक शामिल थे

आपको बता दे की नियोजित शिक्षकों के नियमावली 2020 में यह साफ-साफ स्पष्ट है कि 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रणति कर स्नातक ग्रेड का वेतन मान दिया जाएगा

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