विद्यालय का प्रधान नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को पालटा
विद्यालय का प्रधान नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को पालटा
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभाव सपना के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है इसके साथ ही कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक राज्य सरकार से जवाब भी तलब कर लिया है
हाई कोर्ट पटना ने फिलहाल आदेश दिया है कि बिहार में सरकारी स्कूलों के प्रधान नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे किसी भी परिस्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापक विद्यालय का प्रधान नहीं बनेंगे
न्यायाधीश नई तकिया की एकल पीठ में किशोरी दास की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है
अधिवक्ता जैनुल आप दिन में कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश जारी हुआ है कि नियोजित शिक्षक प्रधान अध्यापक के परिवार में हैं तो वे तत्काल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रभाव संदेश
राजस्थानी कोर्ट को बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक अभी एक वर्ष से कार्यरत हैं जबकि नियमावली के अनुसार 8 वर्ष का सेवा अनुभव अनिवार्य है प्रधानाध्यापक पद के लिए