शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति का किया ऐलान, शिक्षकों के स्थानांतरण पॉलिसी में क्या खास है,

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शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति का किया ऐलान, शिक्षकों के स्थानांतरण पॉलिसी में क्या खास है,

 

दशहरा के पहले शिक्षकों को अच्छी खबर मिली है. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन नीति का ऐलान किया है. यह नीति स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी.

स्थानंतरण के इच्छुक शिक्षकों को ऑन लाई माध्यम से आवेदन देना होगा. सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई- शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे. किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं ,उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा. शिक्षा विभाग की नीति में कहा गया है कि शिक्षकों का प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण होगा.

शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक कैंसर या किडनी, हृदय रोग से पीड़ित है, जिससे स्वयं पति-पत्नी एवं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. उन्हें स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय या पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है. विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं. ऐसे में शिक्षकों का अनुपात विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर क्रमशः 10, 30,30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसका स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समय ध्यान रखा जाएगा.

स्थानांतरण-पदस्थापन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी. किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन-स्थानांतरण की सीमा 70% होगी. प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी. शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा. दिव्यांग या बीमार शिक्षकों को उनके आवेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण किया जा सकता है.

शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प मांगा जाएगा . शिक्षकों को 10 विकल्प देने के अवसर होंगे. उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जा सकता है. किसी भी तरह का स्थानांतरण-पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी. रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा .प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) का स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय स्तर से की जाएगी . नियमित शिक्षक, बीपीएससी एवं टीआरआई-1,2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने पर उनके

स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा. यानी अपने पदस्थापित विद्यालय में ही बने रहेंगे . प्रथम चरण के इस स्थानांतरण-पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर मिलेंगे .

भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण-पदस्थापन की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्थापना समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे. वहीं उप विकास आयुक्त सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे. महिला वरीय उपसमाहर्ता सदस्य , जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे.

इसी तरह से प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण समिति का गठन किया जाएगा. जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे. राज्य स्तर पर स्थानांतरण के लिए भी समिति का गठित होगी. जिसमें शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य के तौर पर होंगे .

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