शिक्षक भर्ती घोटाले में आयोग के अधिकारी को बर्खास्त करने का हाई कोर्ट का निर्देश
शिक्षक भर्ती घोटाले में आयोग के अधिकारी को बर्खास्त करने का हाई कोर्ट का निर्देश
कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहा कि वह अपने एक प्रमुख पदाधिकारी को तुरंत प्रकाशित करें जिस अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए कहा गया है उसने अपनी पत्नी को अवैध रूप से सरकारी स्कूल में नौकरी दिलाने में मदद की थी जस्टिस जीत बसु की पीठ में न केवल बीएससी को अपने क्षेत्र अधीक्षक पश्चिम क्षेत्र शेख सिराजुद्दीन को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है बल्कि राज्य प्रशासन को उन्हें हिरासत में लेने के बाद उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है
जानकारी के अनुसार सिराजुद्दीन की पत्नी जैस्मिन खातून 2011 में शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुई थी जिसके लिए फाइनल 2016 में समाप्त हो गया था हालांकि उसे 2019 में नियुक्ति मिली और वह एक तरीके से है हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के जज डी बसु बाशा और सबर प्रसिद्ध की विशेष खंडपीठ ने भी देखा कि पैनल में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को दी गई ।
सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां मान्य नहीं होगी खंड पीटने यह भी कहा कि समाप्त फाइनल की सूची से नियुक्त किया जा रहे अभ्यर्थियों की सेवाएं अंततः समाप्त करनी होगी यह माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक स्तर के शिक्षक कर्मचारियों के साथ-साथ समूह से और समूह डी श्रेणी के गैर शिक्षक कर्मचारी दोनों के लिए लागू है कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के बाद कोलकाता शिक्षक सेवा आयोग ने इस आधार पर कई उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र वापस ले लिए थे