बिना वरीय अधिकारी से अनुमति लिए शिक्षक व सरकारी कर्मचारी नही छोड़ सकेंगे  मुख्यालय , बिहार सरकार ने जारी किया नया आर्डर

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बिना वरीय अधिकारी से अनुमति लिए शिक्षक व सरकारी कर्मचारी नही छोड़ सकेंगे  मुख्यालय , बिहार सरकार ने जारी किया नया आर्डर

 

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मुख्यालय छोड़ने के पहले इन्हें सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा।

इस आशय का आदेश कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने दिया तो, तीन अप्रैल को कुलसचिव डॉ. अजय कुमार पंडित ने पत्र जारी कर दिया।

अनुमति लेनी होगी

कुलसचिव ने बताया कि किसी भी शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश एवं यात्रा की अनुमति लेना होगा। इस निर्णय से सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय अधीक्षकों को भी सूचित कर दिया गया है।

इतना ही नहीं, कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि 19 मार्च की 10:30 बजे कुलपति के औचक निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं थे।

इनकी कम उपस्थिति को देखते हुए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुबह 10:30 बजे अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में पहुंचेंगे। 11 बजे के बाद ही संबंधित विभाग या कालेज जाएंगे।

वहीं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुबह 10:30 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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